रेप केस में सात साल की सजा काट रहे महमूद फारुकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बरी

Farooqui accquited from Rape case

रेप केस में सात साल की सजा काट रहे फिल्म पीपली लाइव के को-डायरेक्टर महमूद फारुकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। महमूद पर एक अमेरिकी महीला ने नशे की हालत में उनसे रेप का आरोप लगाया था। पिछले साल साकेत कोर्ट ने महमूद को रेप का दोषी करार देते हुए सात साल की जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। महमूद ने साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को पलटते हुए महमूद की सजा माफ कर दी।

हाईकोर्ट ने महमूद को बरी करते हुए कहा की दोनों के बीच साल 2015 की शुरुआत से बातचीत चल रही थी। महमूद के वकील ने अमेरिकी महीला के मैसेज का हवाला देते हुए कहा था कि दोनों काफी समय से अच्छे दोस्त थे। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि दोस्ती के दौरान फिज़ीकल अट्रैक्शन आम बात है और इसे रेप का नाम नहीं दिया जा सकता। साथ हाईकोर्ट ने सवाल किया कि एफआईआर दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों की गई। इन सभी दलीलों का महमूद को फायदा मिला और फैसला उनके पक्ष में रहा।

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद फिल्म पीपली लाइव की निर्देशक और महमूद की पत्नी अनुषा रिजवी ने कहा कि एक दिन सच सामने जरुर आता है। पूरा मामला मार्च 2015 का है। भारत में रिसर्च के लिए आई एक 35 वर्षीय अमेरिकी महीला ने आरोप लगाया था कि महमूद ने एक फ्लैट में उनके साथ रेप किया था। इसके बाद अगस्त 2016 में साकेत हाईकोर्ट ने महमूद को रेप का दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया था। पिछले लगभग एक साल से महमूद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बन्द थे। जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद उम्मीद है कि फारुक वापस फिल्मी दुनिया में एंट्री कर सकते है।

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